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बेसिक शिक्षा परिषद के दो शिक्षकों को बीईओ पद पर पदोन्नति के निर्देश, कोर्ट के आदेश पर बेसिक शिक्षा निदेशक ने किया प्रमोशन

Chikheang 3 hour(s) ago views 59
  

अदालत के आदेश के बाद बेसिक शिक्षा परिषद के शिक्षकों को बीईओ पद पर पदोन्नत किया गया।



राज्य ब्यूरो, जागरण, प्रयागराज। बेसिक शिक्षा परिषद के दो शिक्षकों को खंड शिक्षा अधिकारी (बीईओ) के पद पर पदोन्नति देने के आदेश बेसिक शिक्षा निदेशक प्रताप सिंह बघेल ने दिए हैं। उच्च प्राथमिक विद्यालय बजौरा सुमेरपुर उन्नाव के प्रधानाध्यापक स्वदेश कुमार और उच्च प्राथमिक विद्यालय मियांगंज के सहायक अध्यापक अनिल कुमार बाजपेयी ने एश्योर्ड करियर प्रमोशन (एसीपी) की व्यवस्था परिषदीय शिक्षकों पर लागू करते हुए बीईओ पद पर पदोन्नति के लिए हाई कोर्ट की लखनऊ खंडपीठ में वर्ष 2023 में याचिका की थी। अब पदोन्नति की कार्यवाही के लिए शिक्षा निदेशक ने अपर शिक्षा निदेशक (बेसिक) कामताराम पाल को पत्र लिखा है।
कोर्ट ने बेसिक शिक्षा निदेशक को निर्देशित किया था

याचिका की सुनवाई में कोर्ट ने बेसिक शिक्षा निदेशक को शिक्षकों के प्रत्यावेदन निस्तारित करने के निर्देश दिए थे। निदेशक ने 16 मई 2024 को बीईओ पर पदोन्नति का प्रत्यावेदन यह कहकर निरस्त कर दिया था कि 10 अप्रैल 2003 के शासनादेश में पदोन्नति संबंधी प्रविधान समाप्त कर दिया गया है। इस तरह प्रत्यावेदन के निस्तारण से असंतुष्ट शिक्षकों ने फिर से याचिका दाखिल की थी, जिस पर हाई कोर्ट ने 10 अप्रैल 2003 के शासनादेश को खारिज करते हुए 25 सितंबर 2024 को निदेशक को शिक्षकों के प्रत्यावेदन फिर से निस्तारित करने के निर्देश दिए थे।
शिक्षकों ने कोर्ट में अवमानना याचिका दाखिल की

निदेशक ने 19 दिसंबर 2024 को दोबारा प्रत्यावेदन निस्तारित किया लेकिन उसके खिलाफ शिक्षकों ने कोर्ट में अवमानना याचिका दाखिल कर दी। इस पर कोर्ट ने 16 दिसंबर 2025 को निदेशक को पदोन्नति आदेश का अनुपालन करने या 12 जनवरी को व्यक्तिगत रूप से उपस्थित होने के आदेश दिए थे।
निदेशक ने एक माह का मांगा था समय

12 जनवरी को सुनवाई में निदेशक ने खंड शिक्षा अधिकारी नियमावली में संशोधन की प्रक्रिया गतिमान होने का हवाला देते हुए एक महीने का समय मांगा था, लेकिन कोर्ट ने 24 घंटे में आदेश का अनुपालन करने के निर्देश दिए थे। इस आदेश के अनुपालन में शिक्षा निदेशक ने 12 जनवरी को ही अपर शिक्षा निदेशक (बेसिक) को पत्र लिखकर पदोन्नति की कार्रवाई करने के निर्देश दिए हैं।

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