जागरण संवाददाता, नई दिल्ली। दिल्ली हाई कोर्ट ने मंगलवार को एक अंतरिम आदेश जारी करते हुए वरिष्ठ अधिवक्ता विकास पाहवा की उन तस्वीरों को सोशल मीडिया से हटाने का आदेश दिया। पीठ ने जॉन-डो संस्था सहित अन्य को विकास पाहवा की तस्वीरों को बिना इजाजत के पैसे कमाने के लिए इस्तेमाल करने से रोक दिया। इन तस्वीरों का उपयोग लोगों को धोखा देने के लिए किया जा रहा था। |