search

कर्नाटक में बाइक टैक्सी पर लगा बैन हटा, कोर्ट ने बदला अपना फैसला

Chikheang 2026-1-23 13:26:47 views 1082
  

कर्नाटक में बाइक टैक्सी पर लगा बैन हटा



डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। कर्नाटक हाई कोर्ट ने शुक्रवार, 23 जनवरी को राज्य में बाइक टैक्सी सर्विस पर लगा बैन हटा दिया है। बाइक टैक्सियों पर रोक लगाने वाले सिंगल बेंच के आदेश को डिविजन बेंच के सामने चुनौती दी गई थी। इसके चलते हाई कोर्ट ने उन पिछले आदेशों को रद कर दिया, जिन्होंने एप-बेस्ड बाइक टैक्सी सर्विस को रोक दिया था।

बार एंड बेंच की रिपोर्ट के अनुसार, चीफ जस्टिस विभु बकरू और जस्टिस सीएम जोशी की डिविजन बेंच ने सिंगल-जज के आदेश को पलट दिया है।
बाइक टैक्सी पर लगा बैन हटा

कर्नाटक हाई कोर्ट के फैसले में बाइक टैक्सी सर्विस के संबंध में कई निर्देश दिए गए हैं। बाइक मालिकों या एग्रीगेटर्स को अपनी बाइकों को ट्रांसपोर्ट वाहनों के रूप में इस्तेमाल करने की अनुमति के लिए एक आवेदन जमा करना होगा और सरकार को कानून के अनुसार मंजूरी देनी होगी।

जून 2025 हाई कोर्ट की सिंगल बेंच के आदेश पर ही Ola, Uber और Rapido जैसे एग्रीगेटर्स की बाइक टैक्सी सर्विस बंद कर दी गई थी। कोर्ट के आदेश के बाद सभी कंपनियों ने राइडिंग एप से बाइक टैक्सी के ऑप्शन को हटा दिया था।

कर्नाटक के परिवहन मंत्री रामलिंगा रेड्डी ने जून में हाई कोर्ट का आदेश आने के बाद कहा था कि एग्रीगेटर्स को कोर्ट के फैसले का पालन करना होगा। लेकिन अब हाई कोर्ट की डिविजन बेंच ने बाइक टैक्सी कंपनियों के पक्ष में फैसला सुनाया है।

यह भी पढ़ें- तमिलनाडु और केरल के बाद कर्नाटक में भी राज्यपाल के अभिभाषण पर विवाद

यह भी पढ़ें- आय से अधिक संपत्ति मामले में कर्नाटक के डिप्टी सीएम शिवकुमार की याचिका पर सुनवाई मार्च में, मांग-ED की जांच रद हो
like (0)
ChikheangForum Veteran

Post a reply

loginto write comments
Chikheang

He hasn't introduced himself yet.

510K

Threads

0

Posts

1610K

Credits

Forum Veteran

Credits
169137