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सुप्रीम कोर्ट का सख्त निर्देश: उत्तराखंड में हेलीपैड अधिग्रहण याचिका पर जल्द फैसला करे हाई कोर्ट

Chikheang 1 hour(s) ago views 35
  



नई दिल्ली, प्रेट्र। सुप्रीम कोर्ट ने बुधवार को उत्तराखंड हाई कोर्ट से कहा कि वह विमानन कंपनी डेक्कन चार्टर्स प्राइवेट लिमिटेड के गो¨वद घाट स्थित निजी हैलीपैड का राज्य सरकार द्वारा बार-बार अस्थायी अधिग्रहण किये जाने के खिलाफ दायर दो अलग-अलग याचिकाओं पर शीघ्रता से फैसला ले।

प्रधान न्यायाधीश सूर्यकांत, जस्टिस जोयमाल्या बागची और जस्टिस विपुल एम. पंचोली की पीठ ने नैनीताल स्थित हाई कोर्ट के रजिस्ट्रार जनरल को मुख्य न्यायाधीश से निर्देश लेकर विमानन कंपनी की दो लंबित याचिकाओं को नौ मार्च, 2026 से शुरू होने वाले सप्ताह में वहां की एक पीठ के समक्ष सूचीबद्ध करने के लिए कहा है।

पीठ ने कहा कि हाई कोर्ट की जो भी पीठ याचिकाओं पर सुनवाई करेगी, वह दो महीने के भीतर याचिकाओं पर निर्णय सुनाए। उसने राज्य में आगामी चारधाम यात्रा को ध्यान में रखते हुए कहा कि यदि निर्धारित अवधि में याचिकाओं का निपटारा नहीं होता है तो विमानन कंपनी याचिका को फिर से दायर करने के लिए सुप्रीम कोर्ट का रुख कर सकती है।

डेक्कन चार्टर्स प्राइवेट लिमिटेड ने याचिका में दावा किया है कि राज्य सरकार द्वारा उसके निजी हेलीपैड को बार-बार अपने कब्जे में लेना अवैध, अनियंत्रित और असंवैधानिक कदम है।
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