रेलवे आरक्षण के नियम में बदलाव।
तापस बनर्जी, जागरण, धनबाद। रेलवे ने अपने यात्रियों के लिए एक नई विशेष सुविधा शुरू करने की योजना बनाई है। यात्रियों को अब ट्रेनों के सेकंड आरक्षण चार्ट बनने तक बोर्डिंग स्टेशन बदलने की अनुमति दी जाएगी। यानी अब ट्रेन खुलने के 10 से 20 घंटे पहले बनने वाले प्रथम आरक्षण चार्ट नहीं बल्कि आधे घंटे पहले सेकंड आरक्षण चार्ट बनने तक बोर्डिंग स्टेशन बदले जा सकते हैं।
आरक्षित सभी श्रेणियों के यात्री जिन्होंने अपने निर्धारित स्टेशन से आरक्षण करा लिया है, पर किसी कारणवश बोर्डिंग स्टेशन यानी यात्रा शुरू करने वाले स्टेशन में बदलाव करना चाहते हैं।उदाहरण के तौर पर धनबाद पटना गंगा-दामोदर एक्सप्रेस में धनबाद से टिकट बुक करा चुके यात्री अगर गोमो से सवार होना चाहते हैं, तो उन्हें यह सुविधा अब आधे घंटे पहले तक मिलेगी।
रेलवे ने ऐसे यात्रियों को बोर्डिंग स्टेशन बदलने की अनुमति दी है। अब तक यह सुविधा केवल प्रथम आरक्षण चार्ट बनने तक ही थी। हाल के दिनों में प्रथम चार्ट में कई बदलाव किए जा चुके हैं। प्रथम आरक्षण चार्ट अब ट्रेनों के प्रस्थान समय से 10 से 20 घंटे पहले जारी होने लगे हैं। इसके मद्देनजर अब बोर्डिंग स्टेशन बदलने की व्यवस्था को भी यात्री फ्रेंडली बनाया जा रहा है।
क्रिस के प्रबंध निदेशक को रेलवे बोर्ड ने जारी किया पत्र
गुरुवार को रेलवे बोर्ड के निदेशक यात्री विपणन-द्वितीय संजय मनोचा ने इससे जुड़ा पत्र जारी कर दिया है। उन्हाेंने सेंटर फार रेलवे इंफार्मेशन सिस्टम-क्रिस के प्रबंध निदेशक को पत्र भेज कर नई व्यवस्था को लेकर परीक्षण का आग्रह किया है जिससे इसे लागू किये जाने को लेकर अंतिम निर्णय ली जा सके।
--खास बातें--
- आरक्षण केंद्र पर मुख्य आरक्षण आरक्षण पर्यवेक्षक को आवेदन या 139 पर काल कर बोर्डिंग स्टेशन में बदलाव करा सकते हैं।
- काउंटर से बुक टिकट व ई-टिकट दोनों के लिए मान्य
- बोर्डिंग स्टेशन बदलने पर शेष हिस्से का किराया रिफंड नहीं होगा।
- बोर्डिंग स्टेशन बदलने की अनुमति केवल एक बार मिलेगी। |
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