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स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद ने पाॅक्सो एक्ट में दर्ज केस को इलाहाबाद हाई कोर्ट में चुनौती दी, मांगी अग्रिम जमानत

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इलाहाबाद हाई कोर्ट की फाइल फोटो।



जागरण संवाददाता, प्रयागराज। झूंसी थाने में पाक्सो एक्ट में दर्ज किए गए मुकदमे को स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद ने इलाहाबाद हाई कोर्ट में चुनौती देते हुए अग्रिम जमानत मांगी है। उनके अधिवक्ता राजर्षि गुप्ता की तरफ से राज्य सरकार को नोटिस भिजवाया गया है।

स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद, उनके शिष्य मुकुंदानंद सहित चार अन्य के खिलाफ रविवार को झूंसी पुलिस ने बच्चों से कुकर्म के आरोप में मुकदमा दर्ज किया था । बीते शनिवार को विशेष न्यायाधीश ( पाक्सो कोर्ट) ने झूंसी पुलिस को अभियोग पंजीकृत कर विवेचना करने का आदेश दिया था। अदालत ने कहा था कि विवेचना निष्पक्ष, स्वतंत्र और शीघ्र की जाए।

आशुतोष ब्रह्मचारी की ओर से बीते माह मुकदमा दर्ज कराने के लिए कोर्ट में अर्जी दी गई थी। इसमें स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद और उनके शिष्य मुकुदानंद सहित अन्य पर महाकुंभ के दौरान नाबालिग लड़कों से कुकर्म का आरोप लगाया था। अदालत ने पीड़ित बच्चों का बयान दर्ज करने के बाद पुलिस कमिश्नर से मामले की जांच करके आख्या मांगी।

कोर्ट ने कहा है कि पीड़ित बच्चों के कथन, स्वतंत्र साक्षियों के बयान, पुलिस कमिश्नर की ओर से प्रस्तुत जांच प्रतिवेदन, संकलित सामग्री के परीक्षण से पता चलता है कि आरोप गंभीर प्रकृति के हैं। लैंगिक उत्पीड़न के स्पष्ट आरोप शामिल हैं, जो संज्ञेय अपराध प्रकट करते हैं। स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद ने आरोपों को झूठा बताया है और एफआइआर को अधिवक्ता के माध्यम से हाई कोर्ट में चुनौती दी है।   
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