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इलाहाबाद हाई कोर्ट ने यूपी होमगार्ड भर्ती में आयुसीमा में छूट देने पर पुलिस भर्ती बोर्ड से तलब किया जवाब

LHC0088 2025-12-19 10:36:48 views 1257
  



विधि संवाददाता, प्रयागराज। इलाहाबाद हाई कोर्ट ने 41,424 पदों की उत्तर प्रदेश होमगार्ड भर्ती 2025 में आयुसीमा में छूट को लेकर दाखिल याचिका पर पुलिस भर्ती बोर्ड से छह सप्ताह में जवाब मांगा है। यह आदेश न्यायमूर्ति विकास बुधवार ने करण राय व तीन अन्य अभ्यर्थियों की याचिका पर दिया है। विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

एडवोकेट अनिरुद्ध पांडेय ने कोर्ट को बताया कि गत 18 नवंबर को उत्तर प्रदेश होमगार्ड भर्ती 2025 के कुल 41,424 पदों पर भर्ती प्रक्रिया जारी की गई है। होमगार्ड की पिछली भर्ती वर्ष 2011 में आई थी, जिसमें आयुसीमा 18 वर्ष से 45 वर्ष थी इसके बाद यह भर्ती वर्ष 2025 में आई है और इसमें अधिकतम आयुसीमा 45 वर्ष से कम करके 30 वर्ष कर दी गई है।

दूसरी ओर कोविड-19 महामारी के कारण कई अभ्यार्थी आयुसीमा से बाहर हो गए हैं। अधिवक्ता अनिरुद्ध पांडेय ने कहा कि यूपी कांस्टेबल 2023, यूपी एसआइ 2025, जेल विभाग (जेल वार्डर) भर्ती 2025 में सरकार ने आयु सीमा में तीन वर्ष की छूट दी है तो होमगार्ड भर्ती 2025 की आयुसीमा में भी छूट दी जानी चाहिए।
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