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अनंत सिंह की जमानत याचिका पर इस सप्ताह सुनवाई संभव, बेल मिलने के बाद ही लेंगे विधायक पद की शपथ

LHC0088 2026-1-13 09:56:25 views 1114
  

बेल मिलने के बाद ही लेंगे विधायक पद की शपथ



डिजिटल डेस्क, पटना। जेडीयू के बाहुबली विधायक अनंत सिंह की जमानत याचिका पर इस सप्ताह पटना हाईकोर्ट में सुनवाई होने की संभावना जताई जा रही है। सिविल कोर्ट से जमानत याचिका खारिज होने के बाद अनंत सिंह ने हाईकोर्ट की शरण ली है। उन्होंने 24 दिसंबर को पटना हाईकोर्ट में बेल याचिका दाखिल की थी, जो अब न्यायमूर्ति अशोक कुमार पांडेय की अदालत में सूचीबद्ध है। हालांकि, अब तक सुनवाई की निश्चित तिथि तय नहीं की गई है।

अनंत सिंह के अधिवक्ता कुमार हर्षवर्धन के अनुसार, इस मामले पर इसी सप्ताह सुनवाई हो सकती है। उन्होंने बताया कि जमानत को लेकर कानूनी प्रक्रिया पूरी कर ली गई है और अदालत से सकारात्मक आदेश की उम्मीद है।

वहीं, अनंत सिंह के करीबियों का कहना है कि इस बार वे जमानत से जुड़ी किसी भी जानकारी को सार्वजनिक नहीं करना चाहते। इसी वजह से पूरी प्रक्रिया बेहद गोपनीय तरीके से आगे बढ़ाई जा रही है।

जमानत से संबंधित जानकारी केवल परिवार के सदस्यों और वकीलों तक ही सीमित रखी गई है।

बताया जा रहा है कि अनंत सिंह जमानत मिलने के बाद ही बिहार विधानसभा में विधायक पद की शपथ लेंगे। उन्होंने अभी तक शपथ ग्रहण नहीं की है।

हालांकि, कानूनन वे कोर्ट से अनुमति लेकर शपथ ले सकते थे, लेकिन उनके नजदीकी लोगों का कहना है कि वे रेगुलर बेल मिलने के बाद ही शपथ लेना चाहते हैं।

गौरतलब है कि अनंत सिंह को विधानसभा चुनाव के दौरान टाल इलाके में हुई हिंसक झड़प के मामले में गिरफ्तार किया गया था। प्रचार-प्रसार के दौरान हुई इस घटना में विरोधी पक्ष के दुलारचंद यादव की मौत हो गई थी।

इस घटना के बाद इलाके में तनाव फैल गया और अनंत सिंह की गिरफ्तारी की मांग तेज हो गई। इसके बाद पटना पुलिस ने उन्हें गिरफ्तार कर लिया।

पटना के एसएसपी कार्तिकेय शर्मा ने गिरफ्तारी के बाद बताया था कि दुलारचंद यादव की हत्या के समय अनंत सिंह घटनास्थल पर मौजूद थे और इसी आधार पर उन्हें हत्या के मामले में गिरफ्तार किया गया है। पुलिस का दावा है कि जांच में उनकी मौजूदगी सामने आई है।

वहीं, अनंत सिंह के वकील का कहना है कि उन्हें साजिश के तहत झूठे मुकदमे में फंसाया गया है और हत्या की घटना में उनकी कोई भूमिका नहीं है।

उनका तर्क है कि पुलिस की चार्जशीट में अनंत सिंह को आरोप से मुक्त किया जाना चाहिए। इसी उम्मीद के साथ हाईकोर्ट में जमानत याचिका दाखिल की गई है।

अब सबकी निगाहें पटना हाईकोर्ट पर टिकी हैं। यदि इस सप्ताह जमानत मिल जाती है, तो अनंत सिंह के विधायक पद की शपथ लेने का रास्ता साफ हो जाएगा।
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