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बिहार में अब राजनीतिक दलों की नहीं चलेगी मनमानी, DM ने बताया आचार संहिता के दौरान क्या करें, क्या नहीं

deltin33 2025-10-8 17:36:13 views 1239
  पटना DM ने नेताओं को पढ़ाया आचार संहिता का पाठ





जागरण संवाददाता, पटना। जिला निर्वाचन पदाधिकारी सह जिलाधिकारी डा. त्यागराजन एसएम ने मंगलवार को समाहरणालय सभाकक्ष में स्टैंडिंग कमेटी की बैठक की। इसमें राजनीतिक दलों के प्रतिनिधियों, निर्वाचक निबंधन पदाधिकारी, कोषांग नोडल अधिकारी, उप निर्वाचन पदाधिकारी सहित अनेक पदाधिकारी शामिल हुए। विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

डीएम ने स्पष्ट किया कि स्वच्छ, निष्पक्ष, भयमुक्त व पारदर्शी वातावरण में चुनाव कराना प्रशासन की सर्वोच्च प्राथमिकता है। उन्होंने सभी अधिकारियों, राजनीतिक दल व अन्य लोगों से केंद्रीय निर्वाचन आयोग के सभी दिशा-निर्देशों का अक्षरशः पालन करने को कहा।



उन्होंने कहा कि हर स्तर पर निगरानी, प्रचार सामग्रियों की समयबद्ध निकासी, वोटरों को निर्भीक माहौल मुहैया कराने, समुचित सुविधाओं व तकनीकी संसाधनों के प्रबंधन के साथ प्रशासन पूरी तरह तैयार है।

उप निर्वाचन पदाधिकारी आशुतोष राय ने मान्यता प्राप्त राजनैतिक दलों के प्रतिनिधियों को निर्वाचन आयोग के निर्देशों की विस्तृत जानकारी दी।
निम्नलिखित प्रावधानों का अनुपालन है जरूरी

  • मतदान केंद्रों, निर्वाचकों की संख्या, विधि व्यवस्था, मीडिया प्रमाणीकरण एवं अनुश्रवण, आदर्श आचार संहिता का अनुपालन, ईको फ्रेंड्ली निर्वाचन के बारे में बताया।
  • राजनीतिक पार्टी, अभ्यर्थी या निर्वाचन से सम्बद्ध व्यक्ति सरकारी वाहनों का प्रयोग कार्यालय कार्य हेतु सरकारी वाहन को छोड़ कर नहीं करेंगे। किसी भी परिस्थिति में सरकारी वाहन का इस्तेमाल चुनाव कैंपेन में नहीं हो।
  • निर्वाचन की घोषणा के 24 घंटे के अंदर आदर्श आचार संहिता का अनुपालन सुनिश्चित किया जाना।
  • आयोग के परिपत्रों के आलोक में वाहनों के इस्तेमाल का अनुपालन।
  • निर्वाचन घोषणा के 72 घंटे में आदर्श आचार संहिता संबंधी सभी गतिविधियों का अनुपालन सुनिश्चित हो। सरकारी संपत्ति का प्रयोग राजनीतिक विज्ञापनों के लिए नहीं किया जाएगा।
  • स्कूल-कालेज के मैदानों का उपयोग राजनीतिक सभा के लिए किया जा सकता है बशर्ते शैक्षणिक कैलेंडर प्रभावित नहीं हो और अनापत्ति प्रमाणपत्र लिया हो।
  • पंपलेट, पोस्टर पर मुद्रक व प्रकाशक का नाम व पता अंकित होना आवश्यक है।
  • कोई भी राजनीतिक दल, अभ्यर्थी किसी व्यक्ति की भूमि, भवन, परिसर का प्रचार-प्रसार में उपयोग बिना उनकी अनुमति नहीं कर सकते।
  • राजनीतिक दलों, अभ्यर्थियों द्वारा प्रचार-प्रसार के क्रम में व्यक्तिगत जीवन की आलोचना नहीं की जाएगी।
  • प्रचार-प्रसार में धर्म, जाति व समुदाय का सहारा नहीं लिया जाएगा। न ही किसी धार्मिक स्थल पर राजनैतिक प्रचार-प्रसार किया जाएगा।
  • निर्वाचकों को रिश्वत देना, डराना-धमकाना या अन्य मतदाता के नाम से मतदान करना भ्रष्ट आचरण एवं निर्वाचन अपराध है। ऐसा करने पर विरूद्ध कानूनी कार्रवाई की जाएगी।
  • राजनीतिक दल या प्रत्याशी सभा, जूलूस, रैली, रोड शो आदि के आयोजन संबंधित निर्वाची पदाधिकारी से अनुमति प्राप्त कर ही कर सकते हैं। अनुमति हेतु निर्वाची पदाधिकारी एवं सहायक निर्वाची पदाधिकारी के स्तर पर एकल खिड़की कोषांग (सिंगल विंडो सिस्टम) क्रियाशील रहेगा, जहां आवेदन के 48 घंटे के अंदर पहले आओ पहले पाओ के आधार पर अनुमति दी जाएगी।
  • प्रत्याशी अधिकतम चार सेट में नामांकन पत्र निर्वाची पदाधिकारी-प्राधिकृत सहायक निर्वाची पदाधिकारी के समक्ष प्रस्तुत करेंगे।
  • एक प्रत्याशी अधिकतम दो विधान सभा निर्वाचन क्षेत्र से नामांकन पत्र भर सकता है।
  • नामांकन पत्र के साथ अभ्यर्थी नामांकन शुल्क भी जमा करना आवश्यक है। सामान्य श्रेणी के अभ्यर्थी हेतु नामांकन शुल्क दस हजार रुपये व अनुसूचित जाति-जनजाति का नामांकन शुल्क इसका आधा होगा।
  • प्रत्याशी आनलाइन भी सुविधा पोर्टल पर नामांकन व शुल्क जमा कर सकते हैं। हालांकि, बाद में नामांकन पत्र की हार्ड कापी निर्वाची पदाधिकारी-प्राधिकृत सहायक निर्वाची पदाधिकारी के पास अनिवार्य रूप से जमा करना होगा।
  • प्रत्याशी द्वारा नामांकन करने से एक दिन पूर्व अपने या निर्वाचन अभिकर्त्ता के साथ संयुक्त बैंक खाता खोलना अनिवार्य होगा। उक्त बैंक खाते द्वारा ही वे निर्वाचन संबंधी पूर्ण व्यय करेंगे।
  • नामांकन पत्र प्रस्तुत करते समय अभ्यर्थी स्टैम्प (2 बाई 2.5 सेमी) आकार के अधिकतम तीन माह पुराने फोटो जमा कराने होंगे।  
  • नामांकन पत्र प्रस्तुत करते समय निर्वाची पदाधिकारी के कार्यालय के 100 मीटर के दायरे में प्रत्याशी के केवल तीन वाहनों को अनुमति है।
  • निर्वाची पदाधिकारी के पास नामांकन के दौरान प्रत्याशी के अलावा चार व्यक्ति ही प्रवेश कर सकते हैं।
  • मान्यता प्राप्त राष्ट्रीय एवं राज्यस्तरीय राजनीतिक दल के प्रत्याशी के प्रस्तावकों की संख्या एक जबकि पंजीकृत राजनैतिक दल के अभ्यर्थी या निर्दलीय प्रत्याशी को 10 प्रस्तावक जरूरी होंगे।
  • विधानसभा चुनाव प्रत्याशी चुनाव में अधिकतम 40 लाख खर्च कर सकेंगे।

संपत्ति विरुपण अधिनियम व वाहनों के इस्तेमाल पर निर्देशों का हो अनुपालन

व्यय अनुश्रवण कोषांग ने बैठक में निर्वाचन व्यय प्रविधानों की जानकारी दी। अधिसूचना के बाद 24 घंटे यानी मंगलवार की शाम चार बजे तक सभी राजनीतिक दलों के बैनर-पोस्टर, होर्डिंग, दीवार लेखन हटाना था।



ऐसा नहीं करने पर अब संबंधित दल के जिलाध्यक्ष-सचिव पर कार्रवाई की जाएगी। सरकारी संपत्ति-परिसर से 48 घंटे में बैनर-पोस्टर, होर्डिंग हटाना है। इसकी अवधि बुधवार शाम चार बजे खत्म हो रही है।

वहीं, निजी भवन-परिसर से 72 घंटे में बैनर-पोस्टर, होर्डिंग आदि हटाना आवश्यक है। वोट के बदले किसी को डराना, धमकाना या रिश्वत देना कानूनी अपराध है। मतदान समाप्ति के 48 घंटे पूर्व प्रचार करना या राजनीतिक बैठक करना निषेध है।



किसी के मकान, दीवार पर बिना उनके अनुमति के लेखन करना, पोस्टर लगाना निषेध है। दूसरे दल के जुलूस को बाधा पहुंचाना, दूसरे दल या प्रत्याशी के बैनर, पोस्टर, होर्डिंग को हटाना भी अपराध है।

जिलाधिकारी ने निर्देश दिया कि सभी निर्वाचन प्रक्रिया पूर्ण होने तक आयोग द्वारा निर्गत क्या करें, क्या नहीं करें का अनुपालन करें।

सभी हितधारक संपत्ति विरूपण अधिनियम व वाहनों के प्रयोग के संबंध में निर्देशों का अनुपालन सुनिश्चित करें। जिलाधिकारी ने कहा कि अधिकारी संपत्ति विरूपण की घटनाओं पर पैनी नजर रखेंगे।


आदर्श आचार संहिता की निगरानी को पांच कोषांग

  • आदर्श आचार संहिता कोषांग l
  • विधि व्यवस्था कोषांग l
  • निर्वाचन व्यय लेखा अनुश्रवण कोषांग l
  • जिला संपर्क केंद्र, हेल्प लाइन, नियंत्रण कक्ष, शिकायत व समाधान अनुश्रवण कोषांग।
  • मीडिया व आदर्श आचार संहिता कोषांग आदि।


नोट : डीएम ने कहा कि आदर्श आचार संहिता के उल्लंघन की कोई भी व्यक्ति, राजनीतिक दल शिकायत निवारण कोषांग के नंबर 1950 पर शिकायत कर सकते हैं।
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