अब बिना अनुमति नहीं कर सकेंगे सभा। फाइल फोटो
जागरण संवाददाता, पटना। जिला निर्वाचन पदाधिकारी सह डीएम डा. त्यागराजन एसएम ने विधानसभा चुनाव के दौरान कानून-व्यवस्था बनाए रखने के लिए भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता-2023 की धारा-163 के तहत जिले में निषेधाज्ञा लागू कर दी है।
इसके बाद जिले में कोई भी व्यक्ति या राजनीतिक दल बिना अनुमति सभा-जुलूस, धरना-प्रदर्शन नहीं कर सकेंगे। इसके अलावा शस्त्र प्रदर्शन या भड़काऊ सामग्री के प्रचार-प्रसार पर सख्त पाबंदी रहेगी। उन्होंने कहा कि अब राजनैतिक दलों ने चुनाव प्रचार शुरू कर दिया है। विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें
इस अवधि में विभिन्न राजनैतिक दलों व प्रत्याशियों द्वारा जनसभा, जुलूस का आयोजन किया जाएगा। जनसभा व जुलूस में राजनैतिक प्रतिद्वंदिता एवं प्रतिस्पर्धा के कारण शस्त्र एवं शक्ति प्रदर्शन कर मतदाताओं को प्रभावित-आतंकित करने व विधि-व्यवस्था भंग होने की प्रबल आशंका रहती है।
इसके अलावा मतदाताओं को डराने, धमकाने, जातीय, साम्प्रदायिक व धार्मिक विद्वेष फैलाने के लिए असामाजिक तत्वों के सक्रिय होने से विधि-व्यवस्था की समस्या हो सकती है।
इसे देखते हुए चुनाव प्रक्रिया समाप्त होने या अधिकतम 60 दिन, जो भी पहले हो भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता-2023 की धारा-163 के तहत पूरे जिले में निषेधाज्ञा लागू की जाती है।
इन कार्यों पर लागू होगी निषेधाज्ञा
- कोई भी व्यक्ति, राजनैतिक दल-संगठन राजनैतिक प्रयोजन संबंधी किसी भी प्रकार की सभा, जुलूस, धरना या प्रदर्शन अथवा लाउडस्पीकर का प्रयोग बिना सक्षम पदाधिकारी की पूर्वानुमति के नहीं कर सकेगा। अनुमति की शर्तों का पालन नहीं करने पर कार्रवाई की जाएगी।
- रात 10 बजे से सुबह 6 बजे तक लाउडस्पीकर का प्रयोग वर्जित रहेगा।
- कोई भी व्यक्ति या राजनैतिक दल-संगठन किसी प्रकार का पोस्टर, पर्चा, आलेख, फोटो आदि या किसी व्यक्ति विशेष के विरूद्ध आपत्तिजनक पर्चा, आलेख, फोटो आदि का प्रकाशन नहीं करेंगे। किसी प्रकार का आपत्तिजनक, विधि-विरूद्ध संदेश, वाट्स एप-एसएमएस या अन्य इलेक्ट्रानिक माध्यम से इसका आदान-प्रदान नही करेंगे जिससे आदर्श आचार संहिता का उल्लंघन हो।
- कोई भी व्यक्ति, राजनैतिक दल, संगठन किसी धार्मिक स्थल का उपयोग राजनैतिक प्रचार आदि के लिए नहीं करेंगे एवं साम्प्रदायिक भावना को भड़काने का कार्य नहीं करेंगे।
- कोई भी व्यक्ति,राजनैतिक दल,संगठन मतदाताओं को डराने, धमकाने एवं किसी भी प्रलोभन में लाने का कार्य नहीं करेंगे।
- प्रदूषण फैलाने वाले प्रचार सामग्रियों का इस्तेमाल राजनैतिक प्रचार-प्रसार के लिए नहीं किया जाएगा।
- कोई भी व्यक्ति आग्नेयास्त्र, तीर-धनुष, लाठी, भाला, गड़ासा एवं मानव शरीर के लिए घातक किसी भी हथियार का प्रदर्शन सार्वजनिक रूप से नहीं करेंगे। यह आदेश निर्गत किए जाने वाले आदेश पर निर्दिष्ट तिथि को निर्दिष्ट स्थान पर शस्त्र अनुज्ञप्तिधारियों द्वारा शस्त्र निरीक्षण कराने एवं शस्त्र जमा करने हेतु ले जाने वाले लाइसेंसधारियों पर लागू नहीं होगा।
- किसी भी राजनैतिक दल,व्यक्ति, संगठन के द्वारा भारत निर्वाचन आयोग द्वारा आदर्श आचार संहिता के संदर्भ में समय-समय पर जारी दिशा-निर्देशों के विपरित कोई कार्य नहीं किया जाएगा।
- यह आदेश पूर्व अनुमति प्राप्त सभा, जुलूस, शादी, बारात पार्टी, शव यात्रा, हाट-बाजार, अस्पताल में ले जा रहे मरीज के साथ जाने वाले व्यक्तियों, विद्यालय एवं महाविद्यालय में जाने वाले छात्र-छात्राओं एवं कर्तव्य पर तैनात सरकारी कर्मचारियों-पुलिस बल पर लागू नहीं होगा।
- चुनाव प्रचार के लिए वाहनों का इस्तेमाल केवल भारत निर्वाचन आयोग सक्षम प्राधिकार से अनुमति प्राप्त कर किया जा सकेगा एवं वाहन काफिला पर निर्धारित सीमा का अनुपालन होगा।
- वाहनों के प्रचार की सामग्री का प्रदर्शन आयोग के निर्देशों के अनुसार ही होगा। वाहनों के स्वरूप में बदलाव बिना सक्षम पदाधिकारी की अनुमति के नहीं किया जा सकेगा।
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