दुष्कर्म के आरोपित को दोषी ठहराते हुए 20 साल कैद की सजा सुनाई।
जागरण संवाददाता, गाजियाबाद। कोर्ट ने नाबालिग को बहलाकर ले जाने और दुष्कर्म के आरोपित को दोषी ठहराते हुए 20 साल कैद की सजा सुनाई है। कोर्ट ने अभियुक्त पर एक लाख पांच हजार रुपये का अर्थदंड लगाया। जिसमें से एक लाख रुपये की धनराशि पीड़िता को दिए जाने का आदेश दिया है। मामला वर्ष 2021 में लोनी थानाक्षेत्र का है।
कोर्ट से मिली जानकारी के मुताबिक लोनी थाने में 11 जुलाई 2021 को एक व्यक्ति ने शिकायत देकर बताया कि उनके यहां काम करने वाला कामगार राजू 28 जून को उनकी 16 वर्षीय बेटी को बहलाकर ले गया है। उन्होंने अनहोनी की आशंका जताते हुए पुलिस से शीघ्र कार्रवाई की मांग की।
लोनी पुलिस ने केस दर्ज कर 12 जुलाई को आरोपित को दिल्ली के नरेला से गिरफ्तार कर लिया और किशोरी को भी बरामद कर लिया। किशोरी ने कोर्ट में बयान दिए कि आरोपित को वह चाचा कहती थी। उसे आरोपित अपने साथ नरेला ले गया और कई दिन तक दुष्कर्म किया।
शुक्रवार को विशेष न्यायाधीश पाक्सो एक्ट नीरज गौतम ने साक्ष्यों और गवाहों के बयानों के आधार पर 20 साल कैद की सजा सुनाई है। राजू पर कोर्ट ने एक लाख पांच हजार रुपये का जुर्माना लगाते हुए जुर्माने की धनराशि में से एक लाख रुपये पीड़ित को दिए जाने के आदेश दिए हैं। |
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